राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत लाने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाने के बाद अब राजनीतिक दल इस बात के लिए बाध्य होंगे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछी गई जानकारी को मुहैया करवाएं। लेकिन यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर सूचना का अधिकार है क्या और आखिर कैसे हम इसका सफलतम उपयोग कर सकते हैं।
भारत सरकार ने किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया। सूचना के अधिकार में तहत आम व्यक्ति किसी भी कार्यालय से किसी भी तरह की सूचना को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अधिकारी देश की रक्षा से जुड़ी बातों को सार्वजनिक न करने की बात कही गई है।
इसमें कार्य की जांच के दस्तावेज या अभिलेखए या सरकारी फाइल में लिखी गई किसी तरह की कोई भी टिप्पणीए उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और सामग्री के प्रमाणित नमूनों और इलैक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित की गई जानकारी पाने का अधिकार है।
कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्को सहित हिंदी या अंग्रेजी में लिखित रूप से आवेदन करके सूचना हेतु अनुरोध कर सकता है। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण में विभिन्न स्तरों पर एक केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी पूछी गई जानकारी को देने के लिए सुनिश्चित किया गया है। सभी प्रशासनिक कार्यालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास जनता को आवश्यक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करने का अधिकार है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को तीस दिन के अंदर पूछी गई जानकारी का जवाब मुहैया कराना जरूरी हैए अन्यथा वह दंड का भागीदार बन जाता है।
भारत सरकार ने किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया। सूचना के अधिकार में तहत आम व्यक्ति किसी भी कार्यालय से किसी भी तरह की सूचना को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। अधिकारी देश की रक्षा से जुड़ी बातों को सार्वजनिक न करने की बात कही गई है।
इसमें कार्य की जांच के दस्तावेज या अभिलेखए या सरकारी फाइल में लिखी गई किसी तरह की कोई भी टिप्पणीए उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और सामग्री के प्रमाणित नमूनों और इलैक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित की गई जानकारी पाने का अधिकार है।
कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्को सहित हिंदी या अंग्रेजी में लिखित रूप से आवेदन करके सूचना हेतु अनुरोध कर सकता है। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण में विभिन्न स्तरों पर एक केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी पूछी गई जानकारी को देने के लिए सुनिश्चित किया गया है। सभी प्रशासनिक कार्यालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास जनता को आवश्यक सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करने का अधिकार है। इसके लिए संबंधित अधिकारी को तीस दिन के अंदर पूछी गई जानकारी का जवाब मुहैया कराना जरूरी हैए अन्यथा वह दंड का भागीदार बन जाता है।

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